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बीकानेर की राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसला, पीड़ित की ओर से एडवोकेट भंवर बिश्नोई ने की पैरवी

RNE, BIKANER.

बीकानेर में एक्सीडेंट से मौत के मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत ने पीड़ित परिवार को 58 लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। बीमा कंपनी को दिये गये इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह राशि दो महीने मंे देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगेगा।

मामला यह है :

सूडसर से बीकानेर आ रहे रामचंद्र बिश्नोई की बलेनो कार को बीकानेर की ओर से जा रही आई-20 कार के ड्राइवर ने टक्कर मारी। आई-20 कार के ड्राइवर संतोष गोदारा और उसके मालिक का नाम रघुनाथसिंह है। एक्सीडेंट में घायल रामचंद्र बिश्नोई की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई वह कुछ अन्य लोगों को चोटें आई। दुर्घटना के इसी मामले में रामचंद्र बिश्नोई के परिजनों को 58 लाख रूपए अवार्ड देने का निर्णय हुआ। न्यायालय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष न्यायधीश कृष्ण चलाना की अध्यक्षता मंे हुई पंचाट में यह फैसला हुआ।

यह बोले अधिवक्ता बिश्नोई:

Advocate Bhanwar Bishnoi

राष्ट्रीय लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट भंवर बिश्नोई ने बताया कि मृतक रामचंद्र बिश्नोई की उम्र लगभग 27 वर्ष थी और पत्नी सहित पूरा परिवार उस पर आश्रित था। ऐसे में उनकी आय का दायरा देखते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के तर्क दिये।

पंचाट ने इस पर 22 दिसंबर को निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के मुताबिक मृतक की पत्नी प्रियंका बिश्नोई, बेटी प्रियांशी, पुत्र विश्वजीत, शारदादेवी, पेमाराम सभी को अलग-अलग राशि अलग-अलग समयावधि में देने का विस्तृत आदेश जारी किया गया है। यह राशि बीमा कंपनी की ओर से दी जाएगी।